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मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है- mukhymantri ki Niyuki kaun karta hai

नमस्कार मित्रों आप सबका हमारे वेबसाइट में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम इस आर्टिकल में सहज और सरल शब्दों में चर्चा करने जा रहे हैं की मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। विधानसभा चुनावों में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं इस आर्टिकल में और जानते हैं विस्तार पूर्वक की मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है –

मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है- (mukhymantri ki Niyuki kaun karta hai)

संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है केवल अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसका तात्पर्य नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है।संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल, राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है।

राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तब करता है, जब कार्यकाल के दौरान उसकी मौत हो जाए और कोई उत्तराधिकारी तय ना हो। हालांकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के पश्चात सत्तारूढ़ दल सामान्यत: नए नेता का चुनाव कर लेता है और राज्यपाल के पास उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता।

संविधान में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व कोई व्यक्ति बहुमत सिद्ध करें राज्यपाल पहले उसे बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है फिर एक उचित समय के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कह सकता है ऐसा बहुत से मामलों में हो चुका है

एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं भी हो 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय के दौरान उसे राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा ऐसा ना होने पर उसका मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा।

संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दो सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। सामान्यतः मुख्यमंत्री निचले सदन (विधानसभा) से चुना जाता है लेकिन अनेक अवसरों पर उच्च सदन (विधान परिषद) के सदस्य को भी बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है।

दोस्तों ऊपर इस आर्टिकल में आप लोगों ने जाना मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। अब हम नीचे इस आर्टिकल में जानेंगे कि मुख्यमंत्री के शपथ, कार्यकाल एवं वेतन के बारे में

मुख्यमंत्री का शपथ कार्यकाल एवं वेतन-(mukhymantri ka Shapath karyakal AVN vetan)

कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है अपनी शपथ में मुख्यमंत्री कहता है कि:

1. मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा।

2. भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा।

3. मैं अपने दायित्वों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा।

4. मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।

अपने शपथ में मुख्यमंत्री वचन देता है कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सन सूचित या प्रकट नहीं करूंगा।

मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है और वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद पर रहता है। यद्यपि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल उसे किसी भी समय बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, लेकिन यदि वह विधानसभा में वह विश्वास खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है।

मुख्यमंत्री के वेतन एवं भक्तों का निर्धारण राज्य विधान मंडल द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन-भत्तों सहित उसे व्यय विषयक भत्ते, नि:शुल्क आवास, यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं आदि मिलती हैं।

वर्तमान समय में हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों का वेतन एक समान नहीं है लगभग सभी का वेतन 1,50000 से 4,10000 तक है।

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अस्वीकरण-(Disclemar)

दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने पूरा आर्टिकल पढ़ होगा और जाना होगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों या पोस्ट हमने अपने शिक्षा के आधार पर लिखा है इसलिए यह आर्टिकल सही है। अगर आप सबको इसमें कोई गलती दिखाई पड़ता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं हम उसे सुधारने का प्रयत्न करेंगे।

Written by skinfo

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